Thursday, 23 August 2012

तृतीय श्रेणी शिक्षक (प्रथम लेवल) नियुक्ति से रोक हटी


जयपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल वन) की नियुक्ति पर लगी रोक को गुरुवार को हटाते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। साथ ही कहा कि यदि प्रार्थी अभ्यर्थी मेरिट में आएं तो उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। अदालत ने यह आदेश कृष्ण कुमार व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया।

अदालत ने कहा कि यदि अभ्यर्थी 27 नवंबर 2007 से पहले के सीनियर सैकंडरी उत्तीर्ण हैं और ................


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